Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 13 सितंबर 2024 को जमानत मिल गई।
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 13 सितंबर 2024 को जमानत मिल गई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज किया। न्यायमूर्ति कांत ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई मामले में केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी जाती है। केजरीवाल छह महीने से हिरासत में थे और उनकी जमानत के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत के साथ शर्त रखी कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे और ट्रायल कोर्ट में मौजूद रहेंगे। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद सबसे पहले आप मंत्री आतिशी ने प्रतिक्रिया दी। आतिशी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
CBI की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और उजल भुइयां दोनों ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने पर सहमति जताई। हालांकि, जस्टिस भुइयां ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय और तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी शायद सिर्फ ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत में बाधा डालने के लिए की गई है।
दो महीने पहले मिली थी जमानत
दिल्ली के सीएम केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले में छह महीने से जेल में हैं। दो महीने पहले ही मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से पहले कुछ दिनों के लिए जमानत दी गई थी। पिछले हफ्ते कोर्ट द्वारा फैसला वापस लेने से पहले अंतिम सुनवाई में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि उनके मुवक्किल ने जमानत के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट’ कानूनी सिद्धांत पहले ही पूरा कर लिया है, क्योंकि इसी कोर्ट ने ईडी मामले में जमानत दी थी।
इससे पहले इस मामले में कई अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है, जिनमें आप के पूर्व नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी शामिल हैं।